1 अक्टूबर तक चलेगा पाक्सो एक्ट जागरूकता महाअभियान
- विद्यालयों में किशोर-किशोरियों को यौन अपराधों से बचाव और कानूनी अधिकारों के प्रति किया जा रहा जागरूक
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अभिनव तिवारी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अनमोल पाल के निर्देशन में जनपद में पाक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) के तहत 1 अक्टूबर 2026 तक जागरूकता महाअभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में किशोर-किशोरियों को लैंगिक अपराधों से बचाव, उनके कानूनी अधिकारों तथा सुरक्षित वातावरण के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। अभियान में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ न्यायिक अधिकारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में ज्ञान भारती बालिका विद्यालय, बिरहाना रोड, श्री सनातन धर्म बालिका इंटर कॉलेज, कौशलपुरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विजयनगर तथा ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन, जवाहर नगर में अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान किशोर-किशोरियों को पाक्सो अधिनियम के प्रावधानों, यौन उत्पीड़न से बचाव के उपायों तथा किसी भी प्रकार की असहज या आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को शिक्षण संस्थानों सहित सामाजिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है।