24 अक्टूबर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान
-18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं सहित छूटे हुए सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में दर्ज कराएं अपना नाम- जिलाधिकारी
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 228-हमीरपुर एवं 229-राठ अ०जा० की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य कोई मतदाता न छूटे के संकल्प को साकार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराना है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने जनपद के समस्त पात्र नागरिकों, विशेषकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, से अपील की है कि वे विशेष अभियान दिवस का लाभ उठाते हुए अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुंचें तथा मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह आवश्यक अभिलेखों के साथ फार्म-6 भरकर नाम सम्मिलित कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में प्रत्येक मतदाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान करने का पहला और आवश्यक कदम है। इसलिए कोई भी पात्र नागरिक पंजीकरण से वंचित न रहे। युवा मतदाता विशेष रूप से आगे आएं और अपने परिवार तथा आसपास के पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें।
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथों पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ
विशेष अभियान दिवस के दौरान जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। सभी बीएलओ के पास फार्म-6, दिनांक 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली तथा उसके बाद की पूरक सूचियां उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को फार्म भरने और पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के इच्छुक नागरिक अपने साथ अद्यतन फोटो, जन्मतिथि एवं निवास से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां लेकर आएं। यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर उपलब्ध है, तो उसे भी साथ लाना उपयोगी होगा।
तहसील एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी
जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपने मतदान केंद्र पर संबंधित बीएलओ से फार्म-6 प्राप्त कर उसे भरकर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निकटतम तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विशेष अभियान दिवस पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे तथा सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ की उपस्थिति, फार्म-6 की पर्याप्त उपलब्धता और मतदाताओं को आवश्यक सहायता सुनिश्चित कराएंगे।
जिला प्रशासन ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे 24 अक्टूबर को अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और यदि नाम दर्ज नहीं है, तो पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।