मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक एवं फेस अटेन्डेन्स प्रक्रिया अनिवार्य
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन अब पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। योजना की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से लाभार्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस अटेन्डेन्स प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसमें दो प्रकार के प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिन्ट) और फेस ऑथेन्टिकेशन (चेहरे की पहचान) की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र वर-वधू को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व बायोमेट्रिक या फेस अटेन्डेन्स कराना अनिवार्य है। बिना अटेन्डेन्स मार्क किए कोई भी लाभार्थी कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान नहीं कर सकेगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों को विवाह कार्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड में पुरानी अथवा बचपन की फोटो है या जिन्होंने अब तक अपना बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, उन्हें विवाह से पूर्व अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगर प्रिन्ट एवं चेहरा) अद्यतन कराना होगा ताकि उपस्थिति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े पर कुल ₹1,00,000 की धनराशि व्यय की जाती है। इसमें ₹60,000 की सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी, ₹25,000 मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी तथा ₹15,000 आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं जैसे भोजन, पंडाल, प्रकाश, फर्नीचर आदि पर व्यय किया जाएगा।वैवाहिक उपहार सामग्री में उच्च गुणवत्ता की 05 साड़ियाँ, चुनरी, पेंट-शर्ट का कपड़ा, चांदी की पायल-बिछिया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूल केज, आयरन प्रेस, डबल बेड चादर-पिलो कवर, कंबल, गद्दा, तकिया, सिंगोरा, चूड़ी व कंगन आदि सामग्री शामिल होगीवर्तमान में जनपद कानपुर नगर में योजना के अंतर्गत 474 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पात्र आवेदकों के चयन हेतु ब्लॉकवार एवं नगर निकायवार स्थलीय सत्यापन की प्रक्रिया संचालित है, साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा रैंडम सत्यापन भी कराया जा रहा है।माह नवम्बर में विवाह तिथियाँ निदेशालय स्तर से प्रस्तावित हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर किसी भी जनसुविधा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेखों में आय प्रमाण पत्र (अधिकतम ₹3 लाख वार्षिक), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आवेदिका के बैंक पासबुक की प्रति (आईएफएससी कोड सहित), आयु प्रमाण पत्र (आधार, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक रिकॉर्ड), तथा निवास प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर (प्रथम तल, कक्ष संख्या-17, विकास भवन, गीता नगर क्रॉसिंग के सामने, कानपुर) अथवा विभागीय वेबसाइट samajkalyan.up.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।