स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, चलेगा अभियान
*नई पहल: तंबाकू मुक्त बने गांव, मिलेगी विकास को रफ्तार
*100 ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने का जिलाधिकारी ने रखा लक्ष्य
*लक्ष्य पाने वाले गांवों को दो-दो लाख की प्रोत्साहन राशि से होगा विशेष विकास
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर।तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 को नई ऊर्जा देने हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जो गांव तंबाकू की जकड़न तोड़ेंगे, प्रशासन उनका विकास भी दोगुनी गति से करेगा। उन्होंने जनपद की 100 ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि जो ग्राम पंचायतें यह लक्ष्य हासिल करेंगी, उनमें क्रिटिकल गैप फंड से दो-दो लाख रुपये के विशेष विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे बदलाव का प्रभाव न केवल स्वास्थ्य में बल्कि बुनियादी सुविधाओं में भी दिखाई दे।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जाए। ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में ग्राम स्तरीय समिति गठित की जाएगी जो ग्रामीणों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करे तथा स्वेच्छा से तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करे। इन चयनित ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों को भी तंबाकू-मुक्त कार्यालय घोषित किया जाएगा।
लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को भी अभियान में जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के ऐसे 11 सबसे पुराने तंबाकू सेवनकर्ताओं को नए वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा, ताकि यह सम्मान अन्य लोगों को भी प्रेरित करे।
जिलाधिकारी ने विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू विक्रय सख़्ती से रोकना होगा। इसके लिए एसीएम, डिप्टी सीएमओ, पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सदस्यता वाली 10 संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें विद्यालयों के आसपास तंबाकू बेचने वालों पर मौके पर ही विधिक कार्रवाई करेंगी।
डीएम ने कहा कि तंबाकू की लत लोगों को बीमार बनाती है और कई बार असमय मृत्यु का कारण भी बनती है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है। उन्होंने कोटपा-2003 एवं पेका एक्ट-2019 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत 784 व्यक्तियों का चालान किया गया और 1,23,294 रुपये का जुर्माना लगाया गया। धारा 6(बी) के अंतर्गत 8 व्यक्तियों का चालान कर 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी अवधि में 12 एफआर हुक्का बार के विरुद्ध दर्ज की गईं और ई-सिगरेट के एक प्रकरण में भी एफआईआर दर्ज हुई।
बैठक में सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी, डीआईओएस संतोष राय, बीएसए सुरजीत सिंह, तंबाकू मुक्त कार्यक्रम की जिला सलाहकार निधि वाजपेयी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।