जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में दी गई जानकारी |
सुनील कुमार धुरिया सवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में जनपद हमीरपुर के कस्तूरबा गाॅधी आवासीय विद्यालय कुरारा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को केन्द्रित करते हुये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह से होने वाले नुकसान एवं उनको रोके जाने की व्यवस्था तथा पाॅक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। सचिव द्वारा बताया गया कि बाल विवाह करने व कराने वाले तथा उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की तक की सजा व एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण समिति की शशि तिवारी के माध्यम से सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही बच्चों के साथ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अर्चना व अन्य अध्यापकगण उपस्थित रहे l