अश्लील हरकत करने वाला अभियुक्त धरा गया |
सुनील कुमार धुरिया सवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद के थाना मौदहा में मुकदमा अपराध संख्या 383/2017 धारा-354बी भारतीय दंड संहिता व 08 पाक्सो एक्ट व 3(1)11 एससीएसटी एक्ट में अभियुक्त रफीक पुत्र गामा उर्फ जमील अहमद निवासी ग्राम भंभौरा थाना मौदहा के विरुद्ध अभियोग 7 जुलाई 2017 को पंजीकृत किया गया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद हमीरपुर के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दिन बुधवार को न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त रफीक उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये तीन वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री उम्र 13 वर्ष को बुरी नियत से पटक देना व अश्लील हरकत करना जैसा अपराध किया गया था।