अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सुनवाई गई सजा |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l नाबालिक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अभियुक्त को बीस वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि जनपद के थाना कुरारा में मुकदमा अपराध संख्या 394/2023 धारा 377, 504,506 भारतीय दंड संहिता, 06 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त संजय कुमार पाण्डेय उर्फ संगम गिरि पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी नया बस स्टैण्ड कस्बा व थाना बिंवार हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 07 नवंबर 2023 को पंजीकृत किया गया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त संजय कुमार पाण्डेय उर्फ संजय गिरी उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं सोलह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को बुरी नियत से पकड़कर अप्राकृतिक कृत्य करना व गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना देना जैसा अपराध किया गया था।
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