पीएलवी गणेश सिंह ने बाल संरक्षण एवं बच्चों के अनुकूल विधिक सेवाओं की दी जानकारी
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस सुमेरपुर, हमीरपुर। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर मनोज कुमार राय के कुशल मार्गदर्शन में एवं सचिव श्रीमती वन्दना अग्रवाल के कुशल दिशा निर्देशन में ठड़ेश्वरी सरस्वती विद्या मंदिर सुमेरपुर में "बाल संरक्षण एवं बच्चों के अनुकूल विधिक सेवाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। पीएलवी गणेश सिंह द्वारा बच्चों को उनकी आयु और समझ के अनुकूल संवेदनशील और सरल वातावरण में कानूनी जानकारी दी गई। पीएलवी गणेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बाल अनुकूल विधिक सेवाएं योजना के तहत सभी बच्चों को बिना किसी आय सीमा के मुफ्त और प्रभावी कानूनी सहायता का अधिकार है। पीएलवी गणेश सिंह ने पाक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा से बचाव आदि के बारे में बताया। आगे कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा लैंगिक अपराध की स्थिति में चुप न रहें। घटना की सूचना तत्काल अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों को तुरन्त दें। आपातकालीन स्थिति में बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा 1098 (24 घंटे) उपलब्ध रहती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी बच्चों के समानता का अधिकार है।
शिक्षक हरीराम गुप्त, कैलाश सोनी एवं प्रधानाचार्या अनामिका जी ने भी बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। विद्यालय के शिक्षकगण कल्याण सिंह, कृष्णा ओमर, प्रगति, आराधना, सोनी, रेखा एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं।